पैन-आधार को नहीं किया लिंक तो लगेगा
Rs 10000
का जुर्माना
जी हा दोस्तों, अगर आपने पैन-आधार को नहीं किया लिंक तो
Rs 10000
का जुर्माना लग सकता है।
अगर आपने अपना पैनकार्ड
1 जुलाई 2017
से पहले निकलवाया है तो आप पर ये नियम लागु होगा।
ये नियम आयकर की
धरा 139 ए ए
के तहत आता है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक पैन को आधारकार्ड से लिंक नहीं है तो आज ही करवा ले।
क्योकि लिंकिंग की लास्ट डेट देखे तो
30 जून 2023
तक का समय दिया गया है।
30 जून 2023
तक लिंक नहीं करवाते तो आपका पैनकार्ड निष्क्रिय बी हो सकता है।
साथ साथ आपको पैनकार्ड से जुडी हर सर्विस से भी डिसकनेक्ट कर दिया जा सकता है।
इसके साथ आपको जुर्माने का भी खतरा हो सकता है।
ज्यादा जानकारी के लिए निचे लिंक पर क्लिक करके पढ़े।
Learn more